2026/01/02
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टेरिटरी-व्यापी फीडिंग बैन

टेरिटरी-व्यापी फीडिंग बैन

जंगली जानवरों और जंगली कबूतरों (जिन्हें आमतौर पर घरेलू कबूतर या रॉक कबूतर के रूप में जाना जाता है) को मानव भोजन खिलाने से उनकी जनसंख्या बढ़ जाती है, जिससे वे संसाधनों के लिए अन्य प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पारिस्थितिक असंतुलन होता है और संभावित रूप से रोग संचरण का खतरा बढ़ जाता है। मनुष्यों के साथ लगातार संपर्क के माध्यम से, मानव खिलाने से उनके प्राकृतिक व्यवहार में बदलाव हो सकता है, और कुछ बंदरों और जंगली सूअरों ने मनुष्यों के प्रति अपना प्राकृतिक डर खो दिया है और कभी-कभी आक्रामक हो सकते हैं, सक्रिय रूप से लोगों के हाथों से प्लास्टिक की थैलियों या भोजन को छीन सकते हैं, जिससे मानव चोट की घटनाएं हो सकती हैं। इसके अलावा, कुछ जानवरों को प्रावधान किए गए भोजन से आकर्षित किया जा सकता है और वे आवासीय क्षेत्रों के पास इकट्ठा हो सकते हैं, जिससे विभिन्न उपद्रव की समस्याएं हो सकती हैं। वहीं, फीडरों द्वारा छोड़े गए भोजन के अवशेष और जानवरों की बूंदें भी सार्वजनिक स्थानों को गंदा कर सकती हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

 

सरकार जंगली जानवरों और आवारा कबूतरों को गैरकानूनी रूप से खाना देने की समस्याओं से निपटने के लिए कड़े कानून लागू करने और जनता को जागरूक करने के उपाय करती है। वाइल्ड एनिमल्स प्रोटेक्शन (संशोधन) ऑर्डिनेंस 2024 1 अगस्त 2024 को लागू हुआ, जिसके तहत जंगली जानवरों को खाना देने पर प्रतिबंध का दायरा बढ़ाकर आवारा कबूतरों को भी शामिल किया गया। गैरकानूनी रूप से खाना देने पर अधिकतम सजा को $10,000 के जुर्माने से बढ़ाकर $100,000 का जुर्माना और एक साल की जेल कर दी गई, और $5,000 का निश्चित जुर्माना भी लागू किया गया।इसके अलावा, कानून लागू करने वाले अधिकारियों के दायरे को पुलिस अधिकारियों और कृषि, मत्स्य पालन और संरक्षण विभाग (“AFCD”) के कर्मचारियों के अलावा बढ़ाकर खाद्य और पर्यावरणीय स्वच्छता विभाग (“FEHD”), मनोरंजन और सांस्कृतिक सेवा विभाग (“LCSD”) और आवास विभाग (“HD”) के नियुक्त अधिकारियों तक बढ़ाया गया, जिससे कानून लागू करने की क्षमता में वृद्धि हुई।

 

“खाना देने पर प्रतिबंध लागू करने के लिए विभागीय अंतर-सहयोग कार्य समूह” (“वर्किंग ग्रुप”), जिसमें AFCD, FEHD, LCSD और HD शामिल हैं, हांगकांग में गैरकानूनी रूप से खाना देने वाली गतिविधियों में ताज़ा घटनाक्रम पर करीब से नज़र रखता है और विभागों के बीच जानकारी साझा करता है ताकि विभागों के बीच सहयोग और कानून लागू करने की क्षमता बढ़ाई जा सके।हर विभाग जोखिम के आधार पर कानून लागू करने की रणनीति अपनाता है और अपने प्रबंधित स्थानों या सार्वजनिक क्षेत्रों में नियमित गश्त के दौरान लागू करता है। इसके अलावा, जानकारी और रिपोर्टों के आधार पर, उचित स्थानों पर विशेष गश्त और लागू करने वाली कार्रवाइयां आयोजित की जाती हैं। जहाँ आवश्यकता होती है, वहाँ कई विभागों के अधिकार क्षेत्र वाले या अधिक गंभीर और जटिल खाना देने वाले मामलों वाले स्थानों पर संयुक्त लागू करने वाली कार्रवाइयां भी की जाती हैं।

 

AFCD विभिन्न आयु वर्ग के लोगों तक पहुँचने और उन्हें नवीनतम जानकारी देने के लिए कई प्रकार के प्रचार और शैक्षिक कार्य कर रहा है, जिसमें खाना देने पर प्रतिबंध, इससे जुर्माने, और जानवरों को खाना देने के नकारात्मक प्रभावों की जानकारी शामिल है। "सब खाने से परहेज के लिए" और "मिशन P." थीम वाली कई अभियान चलाए गए हैं। इनमें विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म पर विज्ञापन और छोटे वीडियो प्रसारण, सोशल मीडिया के माध्यम से शैक्षिक जानकारी साझा करना, शैक्षिक बूथ स्थापित करना, खाने के ब्लैकस्पॉट या ऐसे स्थानों पर बैनर लगाना जहाँ आवारा कबूतर जमा होते हैं, और स्कूलों, वृद्ध केंद्रों, और आवासीय क्षेत्रों में वार्ता और कार्यशालाओं का आयोजन करना शामिल है। AFCD ने विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के साथ सहयोग भी मजबूत किया है, जिनमें विधान परिषद सदस्य, जिला परिषद सदस्य, जिला समिति के सदस्य, और केयर टीमें शामिल हैं, ताकि स्थानीय समुदायों में "सब खाने से परहेज के लिए" संदेश फैलाया जा सके।

 

सार्वजनिक लोग किसी भी संदिग्ध गैरकानूनी खाना देने वाली गतिविधियों की रिपोर्ट 1823 पर दे सकते हैं।

 

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